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Rahul Gandhi : राहुल गांधी को बड़ी राहत, सावरकर मानहानि मामले में कोर्ट ने पेशी से स्थायी छूट दी

पुणे की एक विशेष अदालत ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को वीडी सावरकर पर की गई कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में पेशी से स्थायी छूट दे दी है। अदालत ने उनके जेड-प्लस सुरक्षा और लोकसभा में विपक्ष के नेता के दायित्वों का हवाला देते हुए यह राहत प्रदान की। इस मामले में पहले ही राहुल गांधी को जमानत मिल चुकी है।

Author: S K SinghLast Updated:
राहुल गांधी को सावरकर मानहानि मामले में पुणे कोर्ट से पेशी से स्थायी छूट मिली।

कांग्रेस नेता राहुल गांधी को वीडी सावरकर पर की गई कथित आपत्तिजनक टिप्पणी से जुड़े मानहानि मामले में बड़ी राहत मिली है। पुणे की एमपी-एमएलए कोर्ट ने उन्हें पेशी से स्थायी छूट दे दी है। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि राहुल गांधी को जेड-प्लस सुरक्षा मिली हुई है, और उनके पुणे यात्रा के दौरान सुरक्षा व्यवस्था का खर्च और कानून-व्यवस्था से जुड़ी चिंताओं को देखते हुए उन्हें यह छूट प्रदान की जाती है।

क्या है पूरा मामला?

मार्च 2023 में लंदन में दिए गए एक भाषण के दौरान राहुल गांधी ने स्वतंत्रता सेनानी विनायक दामोदर सावरकर (VD Savarkar) पर कुछ विवादास्पद टिप्पणी की थी। इसके बाद, सावरकर के पोते ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था। इस मामले में कांग्रेस नेता ने पहले ही ऑनलाइन माध्यम से अदालत में पेशी दी थी, जिसके बाद उन्हें जमानत मिल गई थी।

अदालत का फैसला क्यों आया?

राहुल गांधी के वकील मिलिंद पवार ने अदालत में याचिका दायर कर कांग्रेस नेता को स्थायी छूट देने का अनुरोध किया था। न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम श्रेणी) अमोल शिंदे ने कहा कि राहुल गांधी लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं, और उन्हें कई महत्वपूर्ण बैठकों में भाग लेना पड़ता है। इसके अलावा, उनकी सुरक्षा और कानून-व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए पेशी से स्थायी छूट देना उचित होगा।

राहुल गांधी को मिली राहत पर क्या कहा गया?

अदालत ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि,

  1. राहुल गांधी को 'जेड-प्लस' सुरक्षा प्राप्त है, और उनकी सुरक्षा व्यवस्था के लिए बड़ा खर्च होगा।
  2. अगर वे पुणे में पेश होते हैं, तो इससे कानून-व्यवस्था पर असर पड़ सकता है।
  3. लोकसभा में विपक्ष के नेता के रूप में उनकी जिम्मेदारियां हैं, इसलिए पेशी से छूट दी जा रही है।

पहले ही मिल चुकी है जमानत

यह मामला सावरकर के एक रिश्तेदार द्वारा दायर किया गया था, जिसमें राहुल गांधी पहले ही ऑनलाइन माध्यम से पेश हो चुके थे। अदालत ने उन्हें पिछले महीने जमानत दे दी थी। अब कोर्ट के नए आदेश के बाद उन्हें इस मामले में व्यक्तिगत रूप से पेश नहीं होना पड़ेगा।

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