Bihar Udyami Yojana 2025 :सरकार आपको दे रही है 10 लाख रुपये व्यवसायी शुरू करने के लिए।
यदि आपका भी सपना है कि आपका अपना कोई व्यवसाय या व्यापार हो, तो मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का लाभ उठाकर आप अपने इस सपने को साकार कर सकते हैं। आइए जानें, यह कैसे संभव है।

Bihar Udyami Yojana 2025 : बिहार सरकार के वैसे इच्छुक निवासी जो रोजगार करना चाहते हैं ,लेकिन इसे करने के लिए उनके पास पर्याप्त राशि नहीं है उसे इस योजना के तहत ऋण दिया जाता है। यह ऋण उद्योग विभाग द्वारा लाभार्थी को सीधे उनके बैंक अकाउंट में दिया जाता है है।
इसका उद्देश्य सूक्ष्म एवं लघु उद्योग को बढ़ावा देना है ,बिहार राज्य सरकार ने बर्ष 2018 में मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति उद्यमी योजना का शुभ आरम्भ किया था इसके उपलब्धि से प्रेरित होकर, वर्ष 2020 में मुख्यमंत्री अति पिछड़ा वर्ग उद्यमी योजना, वर्ष 2021 में मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना एवं युवा उद्यमी योजना तथा वर्ष 2023 में मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना लागू की गयी थी।
बिहार उद्यमी योजना का मुख्य उद्देश्य पूरे बिहार राज्य में अधिक से अधिक उद्योगों की स्थापना करना और रोजगार के अवसरों में वृद्धि सुनिश्चित करना है। इस योजना का एक और प्रमुख उद्देश्य यह भी है कि जब व्यवसाय के नाम पर बैंक से ऋण लिया जाता था, तो उसके लिए कोलेटरल सुरक्षा और मार्जिन मनी की आवश्यकता होती थी। लेकिन इस योजना के तहत ऋण लेने के लिए इन सभी की कोई आवश्यकता नहीं है।
इस योजना के अंतर्गत सभी लाभार्थियों को कुल परियोजना लागत के रूप में अधिकतम ₹10 लाख तक की राशि प्रदान की जाती है। इसमें:
1. 50% अनुदान (सब्सिडी) के रूप में दिया जाता है।
2. 50% ऋण के रूप में प्रदान किया जाता है, जिस पर कोई ब्याज नहीं लिया जाता।
इस ऋण को 7 वर्षों (84 समान किश्तों) में चुकाना होगा।
3. केवल मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के अंतर्गत ऋण पर 1% ब्याज लिया जाएगा।
4. इस योजना का कार्यान्वयन बिहार स्टार्ट-अप फंड ट्रस्ट द्वारा किया जा रहा है।
Bihar Udyami योजना प्राप्त करने के लिए आवश्यक शर्तें:
निवास स्थान: आपका निवास स्थान बिहार होना चाहिए।
लाभार्थी वर्ग: यह लोन मुख्यतः अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), बेरोजगार युवा, और महिलाओं को दिया जाएगा।
शैक्षणिक योग्यता: न्यूनतम 10+2, आईटीआई, पॉलिटेक्निक, या समकक्ष उत्तीर्ण होना आवश्यक है।
आयु सीमा: आवेदक की आयु 18 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
व्यवसाय प्रकार: आपकी इकाई प्रोप्राइटरशिप, एलएलपी (LLP), प्राइवेट लिमिटेड या पार्टनरशिप फर्म के रूप में पंजीकृत होनी चाहिए।
पैन कार्ड: प्रोप्राइटरशिप उद्यमी के व्यक्तिगत पैन कार्ड पर ही व्यवसाय का पंजीकरण किया जाएगा।
फर्म या कंपनी का रजिस्ट्रेशन: आवेदक को अपनी फर्म या कंपनी बनाकर उसका विधिवत रजिस्ट्रेशन कराना होगा।
पात्रता: आप किसी भी वर्ग से हों, आप इस योजना के लिए पात्र हैं।
Mukhyamantri Udyami योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज़:
योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज़ तैयार रखें:
आधार कार्ड: पहचान पत्र के रूप में।
ईमेल आईडी: सक्रिय और मान्य ईमेल।
मोबाइल नंबर: आपके संपर्क के लिए सक्रिय मोबाइल नंबर।
जाति प्रमाण पत्र: महिला आवेदक के मामले में पिता के नाम पर होना चाहिए।
निवास प्रमाण पत्र: आवेदक का बिहार का निवासी होने का प्रमाण।
स्कैन किया हुआ पासपोर्ट साइज फोटो: फॉर्मेट: JPG ,आकार: 120 KB तक।
स्कैन किए गए हस्ताक्षर: फॉर्मेट: JPG, आकार: 120 KB तक।
मैट्रिकुलेशन प्रमाणपत्र: आयु प्रमाण के लिए आवश्यक।
शैक्षिक योग्यता प्रमाणपत्र: इंटरमीडिएट, आईटीआई, पॉलिटेक्निक, डिप्लोमा, या समकक्ष शैक्षिक प्रमाणपत्र।
बैंक पासबुक: बचत या चालू खाता पासबुक की स्कैन की गई प्रति।
इन दस्तावेज़ों को सही प्रारूप में तैयार रखें ताकि आवेदन प्रक्रिया में कोई परेशानी न हो।
Mukhyamantri Udyami योजना के तहत लाभार्थियों के लिए व्यवसाय के विकल्प:
इस योजना के तहत 60 से अधिक प्रकार के छोटे और मध्यम उद्योगों में व्यवसाय शुरू किया जा सकता है। इनमें प्रमुख रूप से शामिल हैं:
खाद्य उद्योग: आटा, सत्तू, मसाला, नमकीन, जैम, जूस, मिठाई, पापड़, अचार आदि का उत्पादन।
हस्तशिल्प और फर्नीचर: बांस, लकड़ी, बेंत और सीमेंट आधारित फर्नीचर निर्माण।
घरेलू उपयोग की वस्तुएं: साबुन, शैंपू, डिटर्जेंट, मोमबत्ती, बिंदी, मेहंदी, जूट, चमड़े के उत्पाद आदि।
इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल कार्य: गेट-ग्रिल, वेल्डिंग, पंखा, इन्वर्टर, मोटर रिपेयर, ऑटो गैरेज।
सेवा क्षेत्र: सैलून, ब्यूटी पार्लर, ढाबा, लॉन्ड्री, ड्राई क्लीनिंग।
कृषि उपकरण और निर्माण: कृषि यंत्र, राजमिस्त्री, केला रेशा, मच्छरदानी, मछली पकड़ने का जाल।
कलात्मक उद्योग: पीतल-तांबे की नक्काशी, पत्थर की मूर्ति, लकड़ी के क्राफ्ट, लाह की चूड़ियां।
अन्य: खिलौने, गुड़िया, झाड़ू, टोकरी, चमड़े के जूते, बैग, बेल्ट, और गहने।
यह योजना उद्योग-धंधों के विविध क्षेत्रों में रोजगार सृजन और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देती है।
For more details and registration process visit the official website https://udyami.bihar.gov.in/
Disclaimer :यहां प्रदान की गई जानकारी केवल सामान्य ज्ञान और स्रोतों पर आधारित है। KhabarTaazgi इसकी सटीकता या पूर्णता की पुष्टि नहीं करता है। कृपया किसी भी निर्णय लेने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें।
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